Punjab, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session) बुलाने के संबंध में कैबिनेट के फैसले पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख करने के लिए विवश होना पड़ा।
यह बात आप सांसद राघव चड्ढा ने कही। उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह उच्चतम न्यायालय में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा। राज्यपाल पुरोहित और भगवंत मान नीत आप सरकार के बीच गतिरोध और बढ़ गया।
जब राज्यपाल पुरोहित ने संकेत दिया कि उन्हें सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री मान को राजभवन के एक पत्र पर उनके आपत्तिजनक जवाब की याद दिलाई।
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राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, यह निर्धारित कानून है कि कैबिनेट की सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना होता है। हमें पंजाब विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने जैसी बुनियादी बात के लिए उच्चतम न्यायालय जाने को विवश किया गया है। कल सुबह उच्चतम न्यायालय में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा।
उन्होंने कहा, पंजाब कैबिनेट ने 22 फरवरी 2023 को राज्यपाल से 3 मार्च 2023 से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए कहा। 23 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कानूनी सलाह लेने की जरूरत है। राज्यपाल ने इस मुद्दे पर आज तक जवाब नहीं दिया है।