Patiala land scam, पंजाब सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए के पटियाला पटियाला जमीन घोटाला मामले में सभी आरोपियों को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने को चुनौती देने का फैसला किया है।
वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) केएपी सिन्हा ने अभियोजन निदेशक को समय सीमा समाप्त होने से पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर करने को कहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला, रंजीत कुमार जैन ने 15 सितंबर को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिन्होंने कथित रूप से लगभग 6000 वर्ग गज की सरकारी प्रमुख भूमि के 3 विक्रय विलेख अपने नाम दर्ज करवाए थे।
सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी नरिंदर संघ की संस्तुति को स्वीकार करते हुए एफसीआर सिन्हा ने प्रधान भूमि के विक्रय विलेखों के निबंधन को रद्द कराने के लिए अलग से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के आदेश भी जारी किए।
आरोपी अपने बिक्री विलेख को असली होने का दावा कर कब्जे के लिए एक वाद के माध्यम से सरकारी जमीन पर कब्जा करने की मांग कर रहे थे। फौजदारी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, यह पाते हुए कि उन्होंने बिक्री दस्तावेजों को पंजीकृत करने में कोई धोखाधड़ी नहीं की, जिससे पटियाला की सिविल अदालत में लंबित भूमि के कब्जे के उनके दावे को मजबूत किया।