Thursday, April 18, 2024
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PAN Aadhaar Link: 31 मार्च 2023 से आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना हो जाएगा बंद, ऐसे करें लिंक

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने कहा है कि दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च होगी। ये दोनों दस्तावेज सभी वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।

CBDT के मुताबिक, अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल 2023 से पैन आपके लिए काम नहीं करेगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in है। दूसरा तरीका एसएमएस के जरिए है।

SMS के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस
सबसे पहले UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> मैसेज टाइप करें।
मैसेज को अपने रजिस्टर्ड नंबर से 56161 या 567678 पर ही भेजें।
आपको आधार और पैन कार्ड लिंकिंग के संबंध में एक कंफर्मेशन संदेश प्राप्त होगा।

पैन-आधार लिंक करने का ऑनलाइन तरीका
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करें। पैन आपकी यूजर आईडी होगी। अपने पासवर्ड में पंच करें।

एक पॉप अप विंडो दिखाई देगा। यह विंडो आपको अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए कहेगी।

यदि आपको विंडो नहीं मिलती है, तो मेनू बार पर जाएं और फिर प्रोफ़ाइल सेटिंग पर जाएं। लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।

आधार और पैन के विवरण की पुष्टि करें। लिंक बटन दबाएं। आपको पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो गया है।

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