रोहतक। रोहतक में कोर्ट के सामने नाबालिग से हुए दुराचार का जब मामला सामने आया तो अदालत ने दुष्कर्म मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने अनैतिक व्यापार कराने, षडयंत्र रचने, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई व जुर्माना लगाया। अदालत ने प्रीत विहार कॉलोनी निवासी रणबीर, श्रीनगर कॉलोनी निवासी कर्मवीर व इंद्रावती को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाने में 26 अक्तूबर 2020 को शहर की एक कॉलोनी की महिला ने आरोप लगाया कि रणबीर, कर्मबीर, इंद्रावती व अन्य देहव्यापार जैसा अनैतिक धंधा कराते हैं। वह जनवरी 2010 में दिल्ली से रोहतक अपनी मां के साथ आई थी। मां ने पिता के नशे में रहने के चलते दूसरी शादी की थी। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। हालात को देखते हुए पड़ोसी कर्मबीर ने पालन पोषण के लिए उसे अपने घर में रख लिया।
बाद में कर्मबीर किशोरी से अश्लील हरकत करने लगा। 29 अप्रैल 2012 को कर्मबीर ने एक शपथ पत्र तैयार किया। इसमें किशोरी की मां ने उसे कर्मबीर को सौंप दिया। इसके बाद कर्मबीर ने किशोरी का मुंह बंद कर दुष्कर्म किया। यही नहीं उसके दोनों बेटों ने भी किशोरी को अपना शिकार बनाया। दुखों का अंत यही नहीं हुआ इसके बाद कर्मबीर किशोरी को उसके घर आने वाली दो औरतों के साथ भेजने लगा। उन दोनों ने किशोरी को देहव्यापार में धकेल दिया।
महिलाओं ने उसे कई लोगों के आगे भेजा और उन्होंने भी किशोरी से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कर्मबीर, इंद्रावती व अन्य रोहतक व बहादुरगढ़ के होटल में भी लेकर जाकर शारीरिक शोषण कराती। यह लोग पिस्तौल व अन्य हथियार लेकर आते थे। जब किशोरी की तबीयत खराब हुई तो दोषियों ने घर पर ही जांच की। जिसमे किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा। इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया। किशोरी का गर्भपात करा दिया गया। इसके करीब 20 दिन बाद ही किशोरी के साथ फिर वही उत्पीड़न घर में ही शुरू कर दिया गया।
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने पूरी दास्ताँ सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया। उन्होंने दोषी रणबीर को धारा 366ए, 34 आईपीसी के तहत तीन वर्ष कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने अतिरिक्त कैद भुगतने की सजा सुनाई है। धारा-376 के तहत में 10 वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद, धारा 506 के तहत चार साल कैद, 120-बी के तहत दस वर्ष कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा, छह पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषी कर्मबीर व इंद्रावती को धारा-366 ए, 34 आईपीसी के तहत तीन-तीन साल सजा, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा, धारा-376-2 के तहत दस वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा, धारा 506 के तहत तीन-तीन साल सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा, 120 बी में दस-दस साल सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा, छह पॉक्सो एक्ट में दस-दस साल सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
धारा 406 के तहत एक-एक वर्ष सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो महीने अतिरिक्त सजा, 3-4 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत एक-एक वर्ष सजा, 9 अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत सात-सात सजा, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया है।