रोहतक। दहेज लोभी ससुरालियों ने पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में मार्च -2020 को विवाहिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में बुधवार को एएसजे एवं स्पेशल जज गगनगीत कौर की कोर्ट ने पति और सास को दोषी माना। सरिता के पति विशाल को आईपीसी की धारा- 306 में पांच साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना और धारा 498 में तीन साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष से एडवोकेट पंकज बेरी ने बताया कि पुरानी सब्जीमंडी थाना पुलिस को दिए बयान में पिता अजय कुमार निवासी पाड़ा मोहल्ला ने बताया था कि वह एक बैंक में चपरासी है। बेटी सरिता ने उस समय करीब 4 साल पहले विशाल निवासी फतेहपुरी कॉलोनी के साथ लव मैरिज की थी। शादी के बाद से विशाल लड़की सरिता के साथ मार-पिटाई करता था। दोनों का कोई बच्चा नहीं होने की वजह से लड़की की सास अनिता भी उसे बांझ होने के ताने मारती थी। उसका पति विशाल कोई काम नहीं करता था। इस कारण उनका आपस में झगड़ा रहता था।
सरिता ने अपने पति विशाल व सास अनिता से तंग आकर 12 मार्च 2020 को जहर पी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। एडवोकेट ने कहा कि इसी मामले में एएसजे एवं स्पेशल जज गगनगीत कौर की कोर्ट ने मृतका सरिता की सास अनिता को धारा 306 में चार साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना व धारा 498 में तीन साल कैद, एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।