Friday, April 19, 2024
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शराब को लेकर भारतीय रेलवे ने जारी किया नया नियम

Indian Railway: कई लोग ट्रेन में सफर करते वक्त शराब पीकर सफर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेन में शराब लेकर भी आते हैं। ट्रेन (Indian Railway) में शराब लेकर जाना यूं तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य के लिए सफर कर रहे हैं क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। संविधान में इस बात को लेकर छूट दी गई है कि आप शराब को लेकर अपने-अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं।

परिवहन सुविधाओं के जरिए शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता (Indian Railway)

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार ने बताया कि परिवहन सुविधाओं जैसे कि ट्रेन, मेट्रो या फिर बस के जरिए शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि  ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से मना है। यदि कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं।

500 रुपए का लगेगा जुर्माना 

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति ट्रेन में वर्जित वस्तुएं लेकर सफर करता है तो पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 500 रुपए लिए जायेंगे। यदि उसकी वर्जित वस्तु की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी उसकी व्यक्ति को करनी होगी।

बिहार और गुजरात में पूरी तरह से पाबंदी

देश में बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। यदि इन राज्यों में कोई व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा जाता है तो वो बड़ी परेशानी में फंस सकता है।  शराब की बोतल खुली हुई मिल जाती है तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाही हो सकती है।

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