High Court : मंगलवार को पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में साफ किया कि अमृतपाल हमारी हिरासत में नहीं है. दरसल, अमृतपाल और उसके समर्थकों को अवैध हिरासत में बताते हुए दाखिल की गई विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी जिस दौरान सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था.
सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति ने याचिका से कहा कि अगर उनके पास अमृतपाल सिंह के अवैध रूप से हिरासत में रखने का सबूत है तो हमें दिखाएं.
इस मामले में पंजाब पुलिस द्वारा अदालत को सूचित किया गया है कि अमृतपाल उनकी हिरासत में नहीं है लेकिन वह उसे पकड़ने के करीब है.
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में लेने से साफ इनकार किया है. आप हमे सबूत दिखाएं कि वह पंजाब पुलिस के अवैध हिरासत में हैं.
याचिकाकर्ता वकील इमान सिंह खारा ने भी यही बताया कि महाधिवक्ता ने अदालत को कहा है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत चल रही है.
न्यायाधीश ने हमें भी हलफनामा या साक्ष्य, यदि कोई हो, तो पेश करने के लिए कहा है. हम वे सभी सबूत जमा करेंगे जो हम एकत्र कर सकते हैं. आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च तय की है.