Thursday, November 21, 2024
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हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं पहन सकेंगे जींस, स्कर्ट और बैकलेस टॉप, नया ड्रेस कोड होगा लागू

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले डॉक्टर/कर्मचारियों को अब एक विशिष्ट वर्दी के साथ एक ड्रेस कोड का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्दी का डिजाइन अंतिम चरण में है।

विज ने कहा, “जब आप एक निजी अस्पताल में जाते हैं तो एक भी कर्मचारी बिना वर्दी के नहीं दिखता है, जबकि एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज और एक कर्मचारी के बीच अंतर करना मुश्किल होता है।” मंत्री ने कहा कि एक अस्पताल को अपने कर्मचारियों से कुछ कोड और आचरण की आवश्यकता होती है और एक ड्रेस कोड एक आवश्यक घटक है जो संगठन को प्रोफेशनल टच देता है।

नई ड्रेस कोड पॉलिसी के तहत, डेनिम जींस, प्लाजो पैंट, बैकलेस टॉप और स्कर्ट पहनने पर बैन रहेगा। जबकि महिला डॉक्टर मेकअप या भारी आभूषण नहीं पहन सकती हैं, पुरुषों को अपने शर्ट के कॉलर से अधिक बाल नहीं उगाने के लिए कहा गया है। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ महिला डॉक्टरों को अपने नाखून लंबे करने से भी रोकती है। नौ फरवरी को जारी इस नीति की जानकारी राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले को ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों/स्वास्थ्य सुविधाओं में अब सभी स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। इसके लिए बकायदा डिजाइनर से यूनिफार्म डिजाइन भी करवाई गई है तथा सभी के लिए यूनिफार्म पहनना अब अनिवार्य भी होगा।

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