Thursday, November 21, 2024
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CBSE को सरकार ने दी इनकम टैक्स में छूट, बुक और एग्जाम हो जायेंगे सस्ते

CBSE: Central Board of Secondary Education (CBSE) में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माता-पिता के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन और दूसरे कामों से होने वाली आय पर आयकर से छूट दी गई है। इस छूट के बाद अब सीबीएसई की किताबें सस्ती हो जायेंगी साथ ही एग्जाम फीस भी पहले के मुताबिक अब कम होगी।

CBSE की 2025 तक रहेगी इनकम टैक्स में छूट

वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई ये छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित किया है और इसे उसकी निर्धारित आय पर आयकर भुगतान से छूट दी है। सीबीएसई का गठन केंद्र सरकार ने किया है।

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इस आय में परीक्षा शुल्क, सीबीएसई से संबद्ध होने से जुड़ा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री, पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क और प्रशिक्षण शुल्क शामिल हैं। साथ ही, सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली राशि, आयकर रिफंड पर ब्याज और इस प्रकार की आय पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा।

CBDT के अनुसार, वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई छूट इस शर्त पर है कि  सीबीएसई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में बदलेगी नहीं।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के ज्वाइंट पार्टनर (कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा है कि वर्तमान अधिसूचना 1 जून, 2020 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की सीमित अवधि के लिए प्रदान की गई है और आगे के सालों में इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए CBSE एक आवेदन CBDT को भेज सकता है और टैक्स की वापसी के लिए दावा कर सकता है।

 

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