Sunday, November 24, 2024
Homeदेश1 मार्च से GST के नियमों में होने जा रहा है बड़ा...

1 मार्च से GST के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव

E-Way Bill: केंद्र सरकार GST (Goods Service Tax) के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये 1 मार्च 2024 से लागू होना जा रहा है। नए नियम के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान (e-Invoice) के ई-वे बिल (e way Bill) जेनरेट नहीं कर पायेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। बिना ई चालान के ये बिल जेनेरेट नहीं हो पायेगा।

1 मार्च से GST के नियम में बदलाव 

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की ओर से जीएसटी टैक्सपेयर्स को आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब वह बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पायेंगे। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा। जबकि NIC ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में ये ई-वे बिल पहले की तरह ही जेनरेट होते रहेंगे। इन बदले नियमों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

नियम में क्यों हुआ बदलाव 

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने हाल ही में की गई जांच में पाया है कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान के बिना ही ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। इसलिए सरकार ने अब नियम में बदलाव कर दिया है।

also read: पूरे उत्तर भारत में कोल्ड डे का अलर्ट जारी, इन राज्यों में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular