Sunday, November 24, 2024
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सावधान !हरियाणा के इस जिले में धारा 144 हुई लागू ,देखिये क्या है वजह

हरियाणा। हरियाणा में एक जिले में धारा 144 लागू किये जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा ‘दिल्ली कूच’ किया जायेगा। इसी को लेकर पहले ही पिछली बार की तरह दंगों को होने से रोकने पुलिस ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने पहले ही अंबाला में भी धारा 144 लागू की गई है। एसपी अंबाला जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू (Section 144) कर दी गई है। अंबाला पुलिस द्वारा पंजाब से आने वाले खासकर शम्भू टोल प्लाजा पर भारी बैरीकेडिंग की जा रही है। एक्स्ट्रा फ़ोर्स भी मंगवाई गई है। एसपी और अन्य पुलिस अधिकारीयों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल भी की जा रही है। साथ ही निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एसपी अंबाला का स्पष्ट कहना है कि किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।

उधर, मॉक ड्रिल की तैयारी देखने आए एसपी जश्नेदीप रंधवा ने कहा कि 13 तारीख को कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उन संगठनों से अपील की गई है कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में न लें और शांति से प्रदर्शन करें।

सीमा सील करने की तैयारी
एसपी रंधावा ने कहा कि पंजाब के जितने भी बार्डर हैं उसको सील करने के प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस एक्ट धारा 69 के अंतर्गत किसी को प्रोटेस्ट करना है तो उसे पहले परमिशन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2020 में भी जब कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था उसमें सावर्जनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था और पुलिस का बैरिकेड तोड़ा गया था, उसी को देखते हुए पर्याप्त मात्रा इंतज़ाम किए गए हैं।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली
एसपी ने बताया कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़ा इसलिए कई जगह रूट डायवर्ट किए गए हैं। अगर किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान होता है तो हर्जाना प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से वसूला जाएगा। एसपी ने कहा कि अंबाला पुलिस हर परस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन द्वारा भी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर धारा 144 का उलंघन करते पाए गए तो उनकी पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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