हरियाणा विधानसभा बजट सत्र से इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के निष्कासन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। चौटाला ने दो दिनों के लिए निष्कासन किए जाने के खिलाफ हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर की। माननीय न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए गुरुवार 23 फरवरी 2023 यानी आज सुनवाई के आदेश जारी किए। बता दें कि हरियाणा बजट सत्र की दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर अभय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच बहस हो गई थी। वहीं से यह पूरा मामला शुरू हुआ।
याचिका में अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया के नियम 104(क) और (ख) का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि विधान सभा स्पीकर ने गलत/असंवैधानिक एवं नियमों के विरूद्ध जाकर फैसला लिया है। विधानसभा प्रक्रिया की नियमावली 104(क) के तहत विधानसभा स्पीकर सदन चलने के केवल उसी दिन के लिए ही निष्कासन कर सकता है। दूसरा, विधानसभा की नियमावली 104(ख) के तहत किसी भी विधान सभा सदस्य को नेम करने के लिए स्पीकर को सदन में एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव परित किए बगैर ही उन्हें विधानसभा से दो दिन के लिए नेम किया गया।
चौटाला ने कहा- नियमों की उड़ाई धज्जियां
अभय सिंह चौटाला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें 21 और 22 फरवरी के लिए निष्कासित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की नियमावली को ताक पर रख कर ऐसा असंवैधानिक आदेश पारित किया है इसलिए उन्हे मजबूरन हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का रूख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। चौटाला ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उनके विरूद्ध सदन में जिस असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
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