Saturday, November 23, 2024
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पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2024 विधानसभा से पारित

पंजाब, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक पंजाब विधानसभा (punjab assembly) द्वारा पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक’ पेश किया जिसे विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को और सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बिल समय की मांग है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों में महिलाओं की भर्ती के लिए शारीरिक मानदंड बदलने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने इन नियमों को बदलने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें लोगों की समस्याओं की परवाह नहीं थी। भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि पंजाब फायर ब्रिगेड स्टाफ के रूप में लड़कियों की भर्ती करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार समय की मांग हैं क्योंकि आसमान छूती सड़कों और भीड़भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए फायर ब्रिगेड को आधुनिक प्रकार के वाहन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए अपनी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के समग्र विकास और लोगों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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