जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र रजनीश कुमार शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी हैप्पी उर्फ़ काला पुत्र कृष्ण कुमार वासी मथाना व राजबीर सिंह उर्फ छोटू पुत्र जय सिंह वासी बपदा जिला कुरुक्षेत्र को 12/12 साल कठोर कारावास व 1/1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को एंटी नारकोटिक सैल के सहायक उप निरीक्षक नीरज कुमार की टीम एनएच-44 सेक्टर 2-3 कट के पास मौजूद थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हैप्पी उर्फ़ काला पुत्र कृष्ण कुमार वासी मथाना व राजबीर सिंह उर्फ छोटू पुत्र जय सिंह वासी बपदा जिला कुरुक्षेत्र को ट्रक नंबर एचआर-65 ए-3967 सहित काबू किया था।
उनके कब्जे से 1 किवंटल 35 किलोग्राम डोडा/चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 21 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी हैप्पी उर्फ़ काला पुत्र कृष्ण कुमार वासी मथाना व राजबीर सिंह उर्फ छोटू पुत्र जय सिंह वासी बपदा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 12/12 साल कठोर कारावास व 1/1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।