चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका पर शुक्रवार 9 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
आज कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करती है तो चंडीगढ़ प्रशासन को इसका भुगतान करना होगा। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। मेयर चुनाव को लेकर दायर याचिका के साथ-साथ डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के मामलों की सुनवाई भी 26 फरवरी को होगी।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर सोमवार 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले की सुनवाई सोमवार 12 फरवरी को होने वाली है। इसके साथ ही 26 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
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आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद और नेता चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पिछले दो दिनों से एनएसयूआई कार्यकर्ता कभी बीजेपी कार्यालय का घेराव कर तो कभी नगर निगम कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार 7 फरवरी को बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।
इसके साथ ही पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। इसके साथ ही 8 फरवरी, गुरुवार को धरने के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस बीच कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई।