पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जेल से इंटरव्यू देने के आरोप में पंजाब में दो मामले दर्ज किए गए हैं। ये इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को एक निजी चैनल पर प्रसारित किए गए थे, जिसके बाद लॉरेंस और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ राज्य अपराध ब्यूरो में यह मामला दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बाद की गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच को खारिज कर दिया था और नई जांच टीम का गठन किया था। इसका नेतृत्व स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार कर रहे हैं। इस एफआईआर के जरिए पंजाब पुलिस अब दूसरे राज्यों में भी लॉरेंस के इंटरव्यू से जुड़े मामलों की जांच कर सकेगी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पेशल डीजीपी पंजाब पुलिस कुलदीप सिंह और एडीजीपी जेल अरुण पाल सिंह की जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
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इस मामले में 23 दिसंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से दाखिल जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि साक्षात्कार बठिंडा या किसी अन्य जेल या पुलिस स्टेशन में हुआ था। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज करने के साथ ही स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार की निगरानी में नई एसआईटी का गठन कर दिया। उनके साथ विजिलेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक डॉ. एस राहुल और डीआइजी नीलांबरी जगदाले को रखा गया है।