Saturday, November 23, 2024
Homeहरियाणारोहतकरोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का 20 अक्टूबर को किया...

रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का 20 अक्टूबर को किया जाएगा निवारण

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा आगामी 20 अक्टूबर को रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

रोहतक। रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा आगामी 20 अक्टूबर को रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

जोनल उपभोग्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 20 अक्तूबर को मुख्य अभियंता (रोहतक) के कार्यालय चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन, रोहतक के कांफ्रेंस हॉल प्रातः 11 बजे से दोपहर एक बजे तक किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।

बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी, ख़राब हुए मीटरों सम्बंधित, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक, गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए।

बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो वह, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 20 अक्टूबर को मुख्य अभियंता (रोहतक) के कार्यालय चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में 11 बजे से एक बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular