Punjab में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से काम किया गया है और इसी के चलते 577 केस दर्ज किए गए हैं. पंजाब सरकार ने बताया कि खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान न हो सरकार यह सुनिश्चित कर रही है.
फिलहाल सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी पर हाई कोर्ट ने अब अवैध खनन रोकने व इसके चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है.
याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान न हो सरकार यह सुनिश्चित कर रही है. इसके लिए खनन के दौरान मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
कोर्ट को बताया गया कि बिना सर्वे रिपोर्ट खनन की किसी भी स्थान पर अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा रही है और पिछले साल 15 अप्रैल से लेकर इस साल 11 मार्च के बीच 577 एफआईआर दर्ज की गई हैं.
भू-जल व नदियों के मार्ग आदि प्रभावित न हों इसके लिए खनन के स्थानों पर भारी मशीनों का इस्तेमाल न करने की पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है. साथ ही यह भी बताया कि वर्तमान में पब्लिक माइनिंग साइट आरंभ की है और इसमें भारी मशीनों का इस्तेमाल न करने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट ने अब अवैध खनन रोकने व सरहदी क्षेत्र में खनन को लेकर केंद्र सरकार व पंजाब सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।