Saturday, November 23, 2024
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Ludhiana, विवाहित होने के कारण अनुकंपा के आधार पर नहीं मिली नौकरी

Ludhiana मृतक कर्मचारी की बेटी विवाहित होने के कारण उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी से इनकार कर दिया गया. याजिकार्ता लुधियाना निवासी हरजोत रानी ने एडवोकेट सन्नी सिंगला व रिती अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की.

उसने बताया कि उसके पिता पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे. 2010 में सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई थी, तब मैंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था. याची का आवेदन खारिज करते हुए 2004 की नीति के तहत पंजाब सरकार ने उसे केवल मुआवजा देने का निर्णय लिया था.

6 दिसम्बर 2022 को पंजाब सरकार ने नीति के तहत मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया और आवेदन मांगे गए. याची ने भी इसके लिए आवेदन किया परन्तु उसका आवेदन इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गाया क्योंकि वह विवाहित है.

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जबकि यह निर्णय कानून के अनुरूप सही नहीं है. याचिका में हाईकोर्ट वे सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला देते हुए इस निर्णय को रद्द करने की मांग की गई. जिसके बाद विवाहिता ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पीएसपीसीएल व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.

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