हरियाणा में पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी सूचना जारी हुई है। दरअसल इसी महीने नवंबर में आपको पेंशन का लाभ लेने के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करवाना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर से उनकी पेंशन रुक भी सकती है।
लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी ?
पेंशनर्स को पेंशन का लाभ पाने के लिए हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Praman Patra) जमा करना होता है। यह लाइफ सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि पेंशनर्स जिंदा है और उसे ही पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार 60 से 80 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। वहीं 80 साल से ज्यादा आयु वाले पेंशनर्स के पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय 1 अक्तूबर से 30 नवंबर है। अगर इस समयसीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो पेंशन रुक सकती है।
घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
वित्त मंत्रालय के पेंशनभोगी कल्याण विभाग में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स घर बैठे भी ‘AadhaarFaceRD’ और ‘Jeevan Praman Face App’ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- ऐप से कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
- सबसे पहले स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करें।
- अब ऐप ओपन करके अपना मोबाइल नंबर डालें।
- इसके बाद अपना चेहरा स्कैन करें।
- अब सभी जरूरी जानकारी भरें और फिर फोम के फ्रंट कैमरा से फोटो लेकर सबिमट करें।
- फोटो अपलोड होने के बाद फार्म सबमिट कर दें।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के अन्य तरिके
- अपने नजदीक बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए उमंग ऐप (Umang App) का इस्तेमाल करें।
- आप पोस्टमैन सर्विस के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।