Saturday, April 20, 2024
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जींद में हत्या के मामले में 7 दोषियों और उम्रकैद, प्लॉट के विवाद में की थी वारदात

पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर सफीदों निवासी रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, कब्जा करने की कोशिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

जींद। जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये और एक व्यक्ति को 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव धर्मगढ़ निवासी परमजीत सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका ओमप्रकाश दीवान से शिव काॅलोनी में प्लाॅट को लेकर विवाद चला आ रहा था।

उस दिन जब वह प्लाॅट की नींव भर रहे थे तो उस समय ओमप्रकाश दीवान पक्ष के लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें गोली लगने से उसके पिता गांव धर्मगढ़ निवासी साहब सिंह की मौत हो गई थी, जबकि वार्ड नंबर छह निवासी हरदीप, धर्मगढ़ निवासी भूपेंद्र, रणजीत, गांव रत्ताखेड़ा निवासी धर्मराज और गांव निम्नाबाद निवासी गुरमीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर सफीदों निवासी रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, कब्जा करने की कोशिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना, जबकि सोमबीर को 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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