Thursday, April 18, 2024
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रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन आयकर अधिकारी को 3 वर्ष की कठोर कारावास!

पुणे- सीबीआई मामलों के स्पेशल जज ने शेखर खोमाने(तत्कालीन आयकर अधिकारी) को घूसखोरी के मामले में 3 सालों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है!

सीबीआई ने श्री शेखर मधुकर खोमाने के खिलाफ 4 दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया था! उनके खिलाफ आरोप है कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध आयकर कार्रवाई को निपटाने के लिए आरोपी ने उनसे 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी!

सीबीआई ने टीम लगाकर जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए का अनुचित लाभ मांगने और लेने के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया! आरोपी अधिकारी के परिसर में तलाशी ली गई जिसमें कई संपत्ति के अहम दस्तावेज बरामद हुए!

छानबीन के बाद सीबीआई मामलों के स्पेशल न्यायाधीश ने आयकर अधिकारी को कसूरवार पाया! और उन्हें 3 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया!

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